कनेक्टिंग फ्लाईट में देरी होने पर मिलेगा मुआवाजा

palne.jpg

कोलकता : कनेक्टिंग फ्लाइट के छूटने या कैंसल होने पर एयरलाइन्स को यात्रियों को 20 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।  डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने पैसेंजर चार्ट में इसे शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। अगर किसी पैसेंजर के पास टिकट होने के बावजूद प्लेन में नहीं चढ़ने दिया जाता है तो एयरलाइन को उसे 5,000 रुपये का मुआवजा देना होगा। कई बार ऐसा होता है कि फ्लाइट ओवरबुक होने पर पैसेंजर को बोर्डिंग की इजाजत नहीं दी जाती।

प्रस्ताव का विरोध शुरू
डीजीसीए के इस प्रस्ताव का इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट और गोएयर जैसे मेंबर्स वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) के अलावा विस्तारा और एयरएशिया इंडिया जैसे नॉन FIA मेंबर्स ने विरोध किया है. प्रपोजल के मुताबिक डीजीसीए पहली बार पहली फ्लाइट में देरी के चलते कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर पैसेंजर्स को (फ्लाइट में देरी के घंटों के हिसाब से) 20,000 रुपये तक मुआवजा देने का प्रस्ताव किया है. इतना ही मुआवजा उन्हें भी देने का प्रपोजल है, जिनकी पहली फ्लाइट रद्द होने के चलते कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाएगी। एफआईए और दूसरे एयरलाइंस ने उस प्रपोजल पर भी ऐतराज किया है, जिसमें फ्लाइट रद्द होने से 24 घंटे पहले बताने या टिकट का पूरा पैसा वापस देने का प्रपोजल दिया गया है। वे इसलिए इन प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि एयरलाइंस के ट्रैवल एजेंट्स और ऑनलाइन साइट्स, पैसेंजर के को-ऑर्डिनेट्स उनके साथ शेयर नहीं करते।

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top